रोहित नगर हाउसिंग सोसायटी पर हो सकती है कठोर कार्यवाही !

गड़बड़ी करने वाली गृह निर्माण समितियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें


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कमिश्नर श्रीमती श्रीवास्तव ने दिए अधिकारियों को निर्देश✍


 मध्यप्रदेश शासन और मुख्यमंत्री की मंशानुरूप कमिश्नर श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव ने निर्देश दिए है कि आगामी 15 दिनों में गृह निर्माण समितियों की जांच कर पात्र व्यक्तियों को प्लाट दिलाने की कार्यवाही की जाए । आज गृह निर्माण समितियों के क्रियाकलापों की जांच के संबंध में कमिश्नर कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई । बैठक में कलेक्टर श्री तरूण पिथोड़े, डीआईजी श्री इरशाद वली, सीईओ जिला पंचायत श्री सतीश कुमार एस, सहकारिता विभाग के अधिकारियों सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे ।   


बैठक में भोपाल जिले की विभिन्न गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के वे सदस्य जिन्होने अपनी राशि गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं में भूखण्ड अथवा आवास प्राप्त करने हेतु जमा किया है और किन्ही कारणों से उन्हे प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसी सूचीबद्ध सहकारी संस्थाओं की जांच कर आवेदक अथवा पीडित व्यक्ति को उनका हक दिलाये जाने हेतु सहकारिता विभाग को कमिश्नर द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये। 


    ऐसी सूचीबद्ध गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं की अनियमितताओं की जांच हेतु संयुक्त आयुक्त सहकारिता भोपाल संभाग की अध्यक्षता में 3 सदसीय समिति का गठन कमिश्नर के आदेश से किया गया है। जिसमें संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सीएसपी भी शामिल है। बैठक में कमिश्नर द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये। 


 म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत जिला भोपाल में अभीतक 128 सहकारी संस्थाऐं जिनकी लगभग 800 से अधिक शिकायतें प्रचलित है। इनकी एवं अन्य सहकारी संस्थाओं की शिकायतों की जांच समिति द्वारा करायी जावें एवं समिति की अनुशंसा अनुसार कार्यवाही की जावें। 


 संयुक्त आयुक्त सहकारिता भोपाल संभाग म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधान के अंतर्गत समिति की अनुशंसा अनुसार संबधित संस्था अथवा अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करेंगें। 


 पूर्व में ऐसी सहकारी संस्थाऐं जिनकी अनियमितताओं की जांच होकर कार्यवाहियां नहीं हुई अथवा जिनके विरूद्ध एफआईआर दर्ज किये गये है उनके अभियोजन की वर्तमान स्थिति से अवगत कराते हुये इनका परस्पर निगरानी की जाये। ऐसे प्रकरणों की जानकारी 3 सदस्यी समिति के समक्ष भी रखा जाये। 


 सहकारी संस्थाओं में आवश्यकता अनुरूप म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधान अनुसार चुनाव कराये जाये।  


 संयुक्त आयुक्त सहकारिता, भोपाल संभाग यह कार्यवाही तत्काल प्रारंभ कर आगामी सोमवार से आवेदक अथवा शिकायतकर्ता को पात्रता अनुसार आवास/प्लॉट प्रदाय किये जाने की सूची प्रतिदिन शाम 05:00 बजे कमिश्नर भोपाल संभाग को उपलब्ध करायेगें।


🌹संकलनकर्ता : प्रवेश श्रीवास्तव 8269953333🌹✍